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छत्तीसगढ़दुर्ग

एनडीपीएस एक्ट के तहत दो आरोपी गिरफ्तार, 1.770 किलो गांजा जप्त

दुर्ग जिले के थाना जामुल पुलिस ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1.770 किलोग्राम गांजा, ₹1500 नगद राशि और एक मोबाइल फोन जब्त किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 03 फरवरी 2026 को थाना जामुल क्षेत्र अंतर्गत जामुल कॉलेज के पास सड़क पर गांजा बिक्री की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर दो संदिग्ध युवकों को पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास से अवैध रूप से रखा गया मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। आरोपी गांजा बेचकर अवैध लाभ कमाने की फिराक में थे।

मामले में अपराध क्रमांक 76/2026 धारा 20(ख), 27 एवं 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को विधिवत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

गिरफ्तार आरोपियों में ओमेश कुमार ठाकुर (22 वर्ष) निवासी रामनगर थाना मोहन नगर जिला दुर्ग तथा अमय गुप्ता (20 वर्ष) निवासी रामनगर मुक्तिधाम के पास थाना मोहन नगर जिला दुर्ग शामिल हैं।

इस कार्रवाई में थाना जामुल के प्रधान आरक्षक ललित साहू, आरक्षक दिनेश कुमार साहू एवं अन्य पुलिस स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि नशे के अवैध कारोबार से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल पुलिस को दें। मादक पदार्थों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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